जनपद हापुड़।
माननीय न्यायालय ने सुनाया फैसला चार अभियुक्त को आजीवन कारावास की सुनाई सजा पीड़ितों को मिला न्याय।
हापुड़ मा0 न्यायालय ने सुनाया फैसला 4 हत्यारोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 33-33 हजार रुपये (कुल 1.32 लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। चांद पुत्र अनीस निवासी कस्बा बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, दूसरा अभियुक्तु नदीम पुत्र अनीस निवासी कस्बा बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, तीसरा अभियुक्त अनीस पुत्र इबरार निवासी कस्बा बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, चौथा अभी कलुवा पुत्र इबरार निवासी कस्बा बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, को माननीय न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा 33-33 हजार रुपए के डंड से दंडित किया है।
सन 2018 में सभी चारों अभियुक्तों ने मोहल्ले के ही रहने वाले आसिफ अली के घर में घुसकर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया था जिसमें आसिफ अली व उसका भाई एवं पिता घायल हुए थे सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था इलाज के दौरान आसिफ अली की मौत हो गई थी इसके संबंध में पीड़ितों की तहरीर के आधार पर बहादुरगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मु0अ0सं0137/18 धारा452,302,34,323,324,325,504,506,307 मुकदमा दर्ज किया गया था। बहादुरगढ़ पुलिस ने 88 दिनों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रोषित किया था आज पीड़ित परिवार को मिला न्याय।https://www.atozcrimenews.co.in/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-09-at-10.09.12-PM.jpeg
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माननीय न्यायालय ने सुनाया फैसला चार अभियुक्त को आजीवन कारावास की सुनाई सजा पीड़ितों को मिला न्याय।