भारत वर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकत्रांतिक विकासशील देश है। जिसमे विभिन्न धर्मों व समुदाय के लोग निवास करते हैं। विश्व में चीन के बाद दुसरी बड़ी जनसंख्या भारत वर्ष मे निवास करती है। इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिये लोकतंत्र के चार स्तंभों मे पहला न्यायपालिका दुसरा कार्यपालिका तीसरा कानून व्यवस्था व चौथा स्तम्भ पत्रकारिता है। राज्य की सिविल पुलिस कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी निभाती है।हमारे देश की युवा शक्ति को यदि समाज हित मे कानून व्यवस्था को लागू कराने मे पुलिस की सहयोगी की भूमिका तथा चौथे स्तंभ मे पत्रकारिता के रूप मे प्रिंट मिडीया या इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के क्षेत्र में यदि युवाओं की भूमिका तय कर दी जाये तो एक बेहतर भारत का निर्माण सुनिश्चित हो सकेगा।
सेवा व उद्देश्य:- ए टू जेड क्राइम न्यूज़ (क्राइम ब्यूरो आफ इंफॉर्मेशन) के सदस्य व पदाधिकारी पूरे भारत वर्ष में समाज मे ब्याप्त बुराइयों व कुरीतियों को दूर करने के लिये दृढ़संकल्प हैं। समाज में सभी प्रकार के अपराध, भ्रष्टाचार, दुराचार, हिंसा तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे पारिवारिक कलह, महिला उत्पीड़न, यौन हिंसा, दहेज उत्पीड़न, तलाक व गुजारा भत्ता के मामलों में निशुल्क कानूनी व मानवीय सहायता करना। बच्चों के प्रति अपराध जैसे यौन हिंसा व बाल श्रम के मामलो से मुक्त कराना व जिले के प्रोबेशन अधिकारी से सहयोग लेकर बाल संरक्षण गृह में व्यवस्था कराना।इसके अलावा समाज मे आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी व मिलिटेंसी की गतिविधियों को समय से पुलिस अधिकारियों के संज्ञान मे लाना।साइबर क्राइम व साइबर फ्राड के मामलों मे समाज को सचेत करना तथा सुरक्षा,संरक्षा तथा सेफ्टी का वातावरण बनाने मे केंद्र सरकार, राज्य सरकार,जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन का सहयोग करना।
केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की जनकल्याण योजनाओं को समाज के गरीब तथा आसक्त बुजर्गों को वृद्धा पेंशन व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को मुफ्त राशन सरकार की ओर से दिलाने मे मदद करना तथा रोटी बैंक जैसे कार्यक्रमों से कोरोना काल मे मजदूरों व गरीबों का भरण पोषण करना। जेल मे निरूद्व कैदीयो के स्वास्थ्य व खानपान की व्यवस्था जेल मैनुअल के अनुरुप सुनिश्चित करना तथा सजा पूरी कर चुके दोषसिद्ध कैदियों को समाज में पुनर्वास करना। इन कार्यों हेतु समाज के युवावर्ग तथा बुद्धिजीवी वर्ग को इस संस्था के दायित्वों को सौपकर स्वस्थ व स्वच्छ भारत के निर्माण मे इस संस्था के माध्यम से सहभागी बनाना है। इस संस्था मे सदस्यों व पदाधिकारियों का चयन उनकी शैक्षिक व बौधिक क्षमता के अनुसार तहसील स्तर,जिला स्तर, प्रदेश स्तर तथा देश स्तर पर किया जाता है। पदाधिकारी जिस स्तर पर बनाये जाते है वहां के जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी व चौकी इंचार्ज को पत्र के माध्यम से सदस्यों व पदाधिकारीयों की नियुक्ति से अवगत कराया जाता है।क्राइम इंवेस्टिगेशन ब्यूरो के हेल्प लाईन पर इस संस्था के डाइरेक्टर से काल सेंटर की मदद से विशेष मामलो मे 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है।आवश्यकता पड़ने पर डाईरेक्टर महोदय किसी विशेष परिस्थिति मे जिलाधिकारी व पुलिस अधिकारी से वार्ता हेतु 24 घंटे उपलब्ध होते हैं।
इस संस्था में पूर्व सेना, अर्धसैनिक बलों व पुलिसकर्मियों को वरियता दी जायेगी।इस संस्था से सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारी भी जुड़ सकते है।विशेष प्रशिक्षण प्राप्त फारेंसिक साईंस में दक्ष सरकारी कर्मचारियों को वरिष्ठता दी जायेगी।इस संस्था से स्त्री व पुरुष दोनों जुड़ सकते हैं।आधार कार्ड, शैक्षिणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र तथा दो पासपोर्ट फोटो जरूरी है।इस संस्था मे शामिल सदस्य व पदाधिकारी से राजनैतिक, धार्मिक, जातिगत चर्चा वर्जित है।संस्था से परीचय पत्र प्राप्त होते ही नाम संस्था के वेवसाईट पर अंकित हो जायेगा।प्रशिक्षण के अनुसार सूचनाएं एकत्र कर स्थानीय जिला या पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट बनाकर लिखित मे सूचित करे। राष्ट्र हित की गोपनीय सूचनाएं हेड आफिस को भेजे जो जांच के बाद संबंधित मंत्रालय, विभाग व अधिकारियों को भेजी जायेगी। समाज में ब्याप्त बुराइयों व अपराधों का सही रिपोर्टिंग करें।
महिलाओं के प्रति अपराधों जैसे महिला उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, यौन हिंसा बाल विवाह, घरेलू हिंसा तथा अनैतिक संबंधों के संदर्भ मे स्टिंग ऑपरेशन गुप्त रूप से आडियो/वीडियो बनाकर संबंधित पुलिस/कोर्ट मे देकर न्याय के पक्ष को मजबूत करें। ( ऐसे मामलों को संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर से सलाह के बाद ही प्लानिंग करें) इस तरह की सटीक व उपयोगी सूचनाओं पर संस्था की ओर से पुरस्कृत व अलंकृत किया जायेगा।
संस्था का सदस्य होकर गैरकानूनी व नियमविरुद्ध कार्य करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी व सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।प्रशासन व पुलिस की मदद के .
आपका प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है जिससे कि बड़े राष्ट्रीय पर्व जैसे होली, दशहरा, दीपावली, मोहर्रम व ईद पर कानून व्यवस्था बनाये रखने मे जिला/पुलिस प्रशासन का सहयोग कर सके।
जिला,तहसील व थाना स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने मे सक्षम सदस्यों हेतु संबधित अधिकारी को संस्था की ओर से पत्र भी भेजा जायेगा।सक्रिय सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र मे किये गये कार्यों का संस्था की वेवसाईट पर फोटो व वीडिओ भी लोड किया जायेगा।
आसूचना(INTELLIGENCE) एकत्र करने का तरीका
A. Overt Int. Method (खुला हुआ तरीका रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों, शोसल मिडिया)
B. Covert Int. Method (गुप्त तरीका गुप्तचर या एजेंट द्वारा)
C. Counter Int. Method (प्रतिआसूचना विधि)
D. Surveillance Method (पीछा व सतत निगरानी द्वारा)
E. Interception Method (उनके संचार माध्यम को हैक करके)
F. Double Agent Method (दुसरी पार्टी के एजेंट को लालच देकर)